बहजोई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह दिसंबर का निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। डीएसओ शिवि गर्ग ने बताया कि वहीं, अंत्योदय कार्डधारकों को तीन माह अक्टूबर से दिसंबर का तीन किलोग्राम चीनी का वितरण प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 54 रुपये में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चीनी का यह वितरण 10 से 28 दिसंबर तक किया जाएगा। डीएसओ ने बताया कि इसी प्रकार माह दिसंबर में इन तिथियों में ही अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किलोग्राम गेहूं, 16 किलोग्राम चावल तथा चावल के स्थान पर उपलब्धता के मुताबिक 5 किलोग्राम मक्का का वितरण किया जाएगा। यह वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। इसके अलावा पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं, दो किलोग्राम चावल तथा एक किलोग्राम मक्का का वितरण पहले आओ, पहले पाओ के हिसाब से होगा।
डीएसओ ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें उपभोक्ता किसी भी दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। इस बीच उपभोक्ताओं मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण होगा। संवाद