मकान के अवैध निर्माण मामले में 16 जनवरी की तिथि तय
सांसद के दीपा सराय स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में तीसरा नोटिस जारी हो चुका है। जिसमें 16 जनवरी तक जवाब दाखिल करने की अवधि तय की गई है। एसडीएम वंदना मिश्रा का कहना है कि तय तिथि तक जवाब दाखिल होना है। यदि तय तिथि पर जवाब दाखिल नहीं होगा तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर जो नोटिस जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। 16 जनवरी तक इस नोटिस का जवाब देना है।
सांसद की ओर से जो जवाब दाखिल कराया गया है। उसमें बिजली की खपत अलग-अलग माध्यम से बताई गई है लेकिन प्रमाणित कोई दस्तावेज नहीं दिखाया है। दस्तावेज दिखाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। यदि एक सप्ताह में खपत का प्रमाण नहीं दिखा पाते हैं तो 1.91 करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। -विनोद कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता (विद्युत), संभल