चंदौसी (संभल)। बनियाठेर थाना क्षेत्र के गांव देवरखेड़ा निवासी लालता प्रसाद शर्मा के घर 20/21 अक्तूबर 2012 की रात हुई डकैती हुई थी इसमें जेवर, नकदी व सामान नकाबपोश डकैत ले गए थे। पुलिस ने इस डकैती में आठ लोगों को आरोपी बनाया था। इन सभी आरोपियों को सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। आरोपियों में से दो लोग 11 वर्ष से जेल में बंद हैं। सत्र न्यायाधीश ने निर्णय में कहा है कि पुलिस ने जो सामान बरामद किया था उसका स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जीडी की कार्बन कॉपी नहीं दी गई, जो सामान पुलिस ने बरामद दिखाया था वह न्यायालय नहीं लाया गया। आगे कहा कि डकैती के आरोप में पकड़े गए लोगों की शिनाख्त पीड़ित से नहीं कराई गई। मालूम हो बनियाठेर थाना पुलिस ने बहजोई थाना क्षेत्र के गांव राजा के मझौला निवासी शाहिद, तीरथ, आजिम, गांव मिर्जापुर निवासी सुनव्वर, बनियाठेर थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मद गंज निवासी आशिक अली, गांव अजीम गंज निवासी मतलूब, मुरादाबाद के थाना कुंदरकी अंतर्गत गांव सीलपुर निवासी मेहंदी और गजीपुर निवासी कामिल को डकैती में आरोपी बनाया था। मतलूब और मेहंदी घटना के बाद से ही जेल में बंद है। अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि डकैती के आरोप में साक्ष्य नहीं मिले और सभी आठ लोग दोषमुक्त कर दिए गए हैं। इनकी रिहाई कराई जाएगी।