हाजिर न हुए पुलिस पर हमले के आरोपी तो होगी कुर्की
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दबिश देने गई पुलिस पर संभल के दीपासराय में 28 मार्च को हुआ था पथराव
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पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ी, आरोपियों पर कसेगा कानून का शिकंजा
अमर उजाला ब्यूरो
संभल। दबिश देने गई पुलिस पर हमले के आरोप में वांछित आरोपी अदालत में हाजिर न हुए तो उनके खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अदालत ने फरारी की उद्घोषणा जारी कर दी है। आरोपियों को अदालत में हाजिर होने का मौका दिया गया है। आरोपी 16 जून तक हाजिर न हुए तो अदालत की कुर्की का आदेश दे सकती है।
संभल के दीपासराय में 28 मार्च को गोकशी के मामले में दबिश देने गई पुलिस पर पथराव किया गया। एसडीएम के अर्दली को पीटा गया। इस घटना की दो एफआईआर हुईं। एक एफआईआर के वादी नायब तहसीलदार नितिन तनेजा थे। तनेजा ने 25 लोगों को नामजद करते हुए 500-600 अज्ञात को आरोपी बनाया था। इसमें दस आरोपी अरेस्ट हो गए थे। विवेचक एसआई सत्यवीर सिंह ने बताया कि एसीजेएम की कोर्ट नंबर छह ने धारा 82 की कार्रवाई की है। इसमें आरोपियों से 16 जून से पहले अदालत में हाजिर होने की अपेक्षा की गई है। अगर आरोपी हाजिर न हुए तो कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस संबंध में पुलिस पैरवी करेगी।