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बाजार जरूरी सामग्री के लिए खुले लेकिन नियमों का खास ख्याल किया जाए, अन्यथा कार्रवाई तय है

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संभल। आवश्यक सामग्री बिक्री करने वाली दुकानों को रविवार से सुबह छह से 11 बजे तक खोलने की प्रशासन ने इजाजत दी थी। अब बाजार में नियमों का पालन करने के लिए व्यापारी संगठनों से एसडीएम ने वार्ता की है। कहा गया है कि नियमों का पालन पहले है। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इसलिए दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को पालन कराया जाए।
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दरअसल प्रशासन ने आवश्यक सामग्री बेचने वाली दुकान ही खुलने की इजाजत दी है। अन्य प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। रविवार को एसडीएम दीपेंद्र यादव किराना व अन्य आवश्यक सामग्री से जुड़े कारोबारियों के साथ बैठक की। इसमें एसडीएम ने कहा कि सुबह 6 से 11 बजे तक आवश्यक सामग्री की दुकानें खुल सकती हैं।
खाद्य-बीज की दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। किराना की दुकानें 6 से सुबह 11 बजे तक ही खोली जा सकती हैं। दूध की दुकान शाम को भी खुल सकती हैं। फल और सब्जी की दुकानें 11 बजे बंद करा दी जाएंगी।
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शाम के समय ठेलों के माध्यम से फल और सब्जी बिक सकती है। इस बिक्री के दौरान कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करना होगा। यदि उल्लंघन होता मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
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