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Sambhal News: घर में घुसकर मारपीट के मामले में दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा

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चंदौसी। संभल के मोहल्ला इस्लाम में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना है। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने आरोपी को चार वर्ष के कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि मोहल्ला इस्लाम के अनवर ने 31 जुलाई 2015 को संभल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि मोहल्ला चमन सराय निवासी भिंडी कासिम उससे पुरानी रंजिश मानता था। आरोपी 30 जुलाई 2015 की रात दस बजे अपने तीन साथियों के साथ उसके घर में घुस गया था। जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया था तथा बट से हमला किया था। शोर मचाने पर आरोपी ने गाली गलौज की थी और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने इस मामले की सुनवाई की तथा भिंडी कासिम को दोषी माना। उन्होंने भिंडी कासिम को चार साल के कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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