चंदौसी (संभल)। रजपुरा थाना क्षेत्र में 2020 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सोमवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50500 रुपये का जुर्माना लगाया है। मुकदमे की सुनवाई सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई।
थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि पांच मई 2020 की शाम करीब 8:30 बजे उसकी 14 साल की बेटी शौच के लिए गई थी। घर से कुछ दूर पहुंचने पर गांव निवासी छोटा उर्फ शिवकुमार व देवकरन ने उसकी बेटी को सुनसान जगह ले गए। जहां पर छोटा उर्फ शिवकुमार ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह बेटी घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया। जानकारी होने पर वह बेटी को लेकर थाने जाते समय रास्ते में छोटा उर्फ शिवकुमार, देवकरण व दो अन्य व्यक्तियों ने गाली-गलौज करते हुए उसे लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली और विवेचना के बाद साक्ष्य जुटाकर छोटा उर्फ शिवकुमार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। गांव के ही छोटा उर्फ शिव कुमार को सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह ने दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने छोटा उर्फ शिवकुमार को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कारावास और 50500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।