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इंश्योरेंस कंपनी को बाइक का क्लेम और पांच हजार रुपये का हर्जाना देने के आदेश

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चंदौसी (संभल)। बाइक चोरी होने के मामले में बीमा कंपनी ने घटना से छह माह पहले बाइक की चाभी गुम होने की बात कहकर बाइक मालिक को इंश्योरेंस का क्लेम देने से इंकार कर दिया था। इस मामले में सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संभल के अध्यक्ष ने बीमा कंपनी को आदेश देकर 23 हजार 657 रुपये का क्लेम, पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति और नौ प्रतिशत ब्याज बाइक मालिक को उपलब्ध कराने को कहा है।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने बताया कि चंदौसी के कैथल निवासी नितिन कुमार की बाइक 29 जनवरी 2017 को रामबाग रोड से चोरी हो गई थी। नितिन ने बाइक चोरी की एफआईआर कोतवाली में दर्ज कराई थी। उन्होंने एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बाइक का इंश्योरेंस करा रखा था। बाइक चोरी होने पर उन्होंने के लिए 23 हजार 657 रुपये का इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए कंपनी में आवेदन किया था। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी बाइक मालिक को क्लेम नहीं दिया गया। एक रजिस्ट्री नोटिस भी भेजा गया। उसका जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद बाइक मालिक नितिन की ओर से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संभल चंदौसी में 18 सितंबर 2017 को वाद दायर किया था। इस मामले में आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव और सदस्य आशुतोष ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव ने बाइक मालिक नितिन के पक्ष में फैसला सुनाया है। आदेश में कहा कि बीमा कंपनी बाइक मालिक को 23 हजार 657 रुपये का रुपये क्लेम, पांच हजार रुपये प्रतिपूर्ति देने को कहा है। साथ ही जब से वाद दायर हुआ है और क्लेम की भुगतान तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज भी बीमा कंपनी को देना होगा।
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