बहजोई। चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मियों ने कैलादेवी थाना पुलिस की मदद से बाल विवाह रुकवा दिया। बाद में बाल कल्याण समिति की ओर से माता-पिता व किशोरी को तलब किया गया।
डीपीओ चंद्रभूषण ने बताया कि मंगलवार को सुबह चाइल्ड हेल्पलाइन दफ्तर में टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली कि थाना कैलादेवी के क्षेत्र के एक गांव में बाल विवाह कराया जा रहा है। इस पर हेल्पलाइन की केस वर्कर प्रज्ञा शर्मा व सुपरवाइजर गीता कैलादेवी पुलिस को साथ लेकर गांव पहुंची और बाल विवाह को रुकवाया।
डीपीओ ने बताया कि मंगलवार को कक्षा नौ पास 17 वर्षीय किशोरी का विवाह जिला संभल के एक अन्य गांव निवासी युवक से प्रस्तावित था। हेल्पलाइन को जानकारी मिली और मौके पर जाकर जांच-पड़ताल की गई, तो आधारकार्ड व शैक्षिक प्रमाण पत्र में किशोरी की आयु 17 वर्ष दर्ज थी।
डीपीओ ने बताया कि बाल कल्याण समिति की ओर से किशोरी व उसके माता-पिता को तलब किया गया है। समिति के अध्यक्ष गौरव गुप्ता के सामने पेश हुए किशोरी के माता पिता की ओर से शपथ देकर बाल विवाह न करने की बात कही गई।