संभल। खाद की बिक्री में गड़बड़ी करने वाले दो दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रायसत्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह कार्रवाई उप कृषि निदेशक अरूण कुमार त्रिपाठी की तहरीर के आधार पर हुई है।
थाना प्रभारी ने बताया कि मैसर्स अनिस अहमद एंड सन्स और मैसर्स ताहिर के खिलाफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि डीएम ने इन दुकानाें का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान गड़बड़ी मिली थी। जांच के दौरान पीओएस मशीन में दर्ज खाद और भौतिक रूप से उपलब्ध खाद में अंतर मिला। अनधिकृत स्थान पर खाद का भंडारण और विक्रय भी पाया गया। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है। इसके चलते ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।