अमर उजाला ब्यूरो
कोर्ट ने बीएसए और बीईओ को 16 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है, वहीं प्रधानाध्यापक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिए हैं।
रजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने का एक मामला बदायूं के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-02 के न्यायालय मे विचाराधीन है।
न्यायालय ने रजपुरा थाना क्षेत्र के मुटैना प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एसआर रजिस्ट्रर सहित तलब किया था, ताकि उम्र प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी हो सके। लेकिन, प्रधानाध्यापक ने यह कहकर जाने से मना कर दिया कि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी रजपुरा व बीएसए ने भी यही जवाब दिया।
विवेचक ने उनके कथनों को जब न्यायालय के सम्मुख रखा तो न्यायालय ने बीएसए व खंड शिक्षा अधिकारी को 16 सितंबर को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया कि आखिर प्रधानाध्यापक को क्यों रोका गया। जबकि प्रधानाध्यापक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया।