संभल। जिले के जिन दिव्यांगों की शादी इस वित्तीय वर्ष या फिर बीते वित्तीय वर्ष में हुई है, वह दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत लाभ पा सकते हैं। युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये की धनराशि बतौर अनुदान के रूप में मिलेगी।
योजना का लाभ पाने के लिए http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण माधवी पांडे ने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो। वहीं, युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, दंपती में कोई आयकर दाता न हो। यही नहीं, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन और अन्य प्रपत्रों की हार्डकाॅपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। ताकि कार्रवाई पूरी कराई जा सके।