चंदौसी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटें गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित रहती है। विभाग के अनुसार प्रवेश की प्रकिया ऑनलाइन होगी।
गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत हर निजी स्कूल की पहली कक्षा की 25 फीसदी सीटें गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती है और स्कूलों को प्रति छात्र तय राशि हर महीने देती है।
बीएसए अलका शर्मा ने बताया कि इस बार इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही, यह प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी की जाएगी। प्रत्येक चरण में ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र बच्चों का चयन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगी।
..................
आवेदन की प्रक्रिया
अभिभावकों को आवेदन के लिए www.rte25.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी। आवेदन के पात्र वही अभिभावक होंगे। जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। वहीं, कक्षा नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु तीन से चार वर्ष के बीच होनी चाहिए।