चंदौसी। जनपद न्यायालय परिसर स्थित एडवोकेट अजीत सिंह सभागार में शनिवार को चेक बाउंस संबंधी वादों के विषय पर अधिवक्ता परिषद ब्रज जनपद संभल इकाई की ओर से स्वाध्याय मंडल का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता प्रवीण गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि चेक संबंधी मामले संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) के वाद होते हैं। अदालतों को निश्चित समय सीमा के अंदर मुकदमे निस्तारित करने होते हैं। चेक अनादृत होने के 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना आवश्यक है तथा नोटिस में 15 दिन की समय सीमा निर्धारित है। नोटिस की अवधि के अगले 30 दिनों में मुकदमा अदालत में पेश करना होता है। विभोर बंसल ने विषय प्रस्तुतिकरण विभोर बंसल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में श्रीगोपाल शर्मा, विष्णु शर्मा, अविरल गुप्ता, अमरीश कुमार, नवनीत कुमार, सुजीत कुमार आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। संवाद