असमोली (संभल)। गोकशी के दो आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध किया गया है। दोनों आरोपी इन दिनों जेल में है। रासुका के तहत निरुद्ध किए जाने की संस्तुति पुलिस ने की थी। जिलाधिकारी ने इसका परीक्षण किया और आदेश जारी किए।
पुलिस के मुताबिक 10 फरवरी 2021 को असमोली क्षेेत्र के खाबरी भोला में गोकशी घटना हुई थी जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हुई थी। इसकी रिपोर्ट असमोली थाने में दर्ज है। गोकशी के आरोप में मैनठेर थाना क्षेत्र के गांव मिलक हिम्मतपुर निवासी जावेद और छोटे मुरादाबाद जेल में हैं। इनकी जमानत नहीं हुई है। जमानत होने से पहले दोनों पर रासुका तामील की गई है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने इसके लिए आदेश जारी किया है। असमोली के थाना प्रभारी निरीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि जेल में आदेश तामील करा दिया है। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को जावेद को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन 25 फरवरी को छोटे गिरफ्तार हुआ था। इस मामले में कुल छह लोग आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सभी जेल में हैं। पांच नामजद थे और एक आरोपी का नाम विवेचना में सामने आया लेकिन रासुका सिर्फ दो आरोपियों पर लगाने की संस्तुति की गई है। क्योंकि गैंगलीडर जावेद है और छोटे उसका मुख्य सहयोगी था।