चंदौसी (संभल)। छह माह की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने के तीन माह 18 दिन में अपना फैसला सुनाया है।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने आठ सितंबर 2023 को बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि सात सितंबर 2023 को वह अपने मायके आई थी। आरोप लगाया कि पड़ोस का रहने वाला संजीव उसकी छह माह की बेटी को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और आरोपी ने उसकी छह माह की बेटी के नाजुक अंगों से छेड़खानी की। जिससे रक्तस्त्राव हो रहा था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। आसपास के लोग आरोपी को पकड़कर थाने ले गए और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संगीन धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि कोर्ट में 13 अक्तूबर 2023 से मुकदमे की सुनवाई शुरू की गई। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव के कोर्ट में हुई। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट मेें दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को तीन वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।