सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या- 14 कल्पना पांडे ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में पक्का बाग टोपिया सराय थाना मंडी निवासी जहांगीर को तीन साल की सजा और छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि थाना मंडी अंतर्गत मोहल्ला पक्का बाग टोपिया सराय निवासी जहांगीर 14 वर्षीया किशोरी से एक साल से छेड़छाड़ करता आ रहा था। घरवाले बेइज्जती के डर से उसकी हरकतें सहन कर रहे थे। आठ नवंबर 2013 को रात 9:30 बजे जहांगीर किशोरी के घर में घुस गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। किशोरी के शोर मचाने पर, जब घरवाले आए तो जहांगीर पीड़िता किशोरी के ऊपर तेजाब डालने की धमकी देते हुए भाग गया। मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना मंडी में दर्ज कराई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया की पुलिस ने विवेचना उपरांत जहांगीर के खिलाफ संबंधित धाराओं और 7/8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने जहांगीर को 7/8 पॉक्सो अधिनियम में तीन वर्ष की सजा व छह हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 में छह माह की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।