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अतिवृष्टि: प्रभावितों को दिया 30.45 लाख का मुआवजा

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सहारनपुर। सितंबर और अक्तूबर महीने में अब तक हुई अतिवृष्टि के चलते जनपद में मकान गिरने से लेकर जनहानि की कई घटनाएं हुई हैं। इसमें प्रभावित परिवारों को दैवीय आपदा विभाग की ओर से 30.45 लाख रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया गया है।
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अतिवृष्टि से जनपद में 172 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि एक मकान तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सहारनपुर तहसील क्षेत्र में 38 मकान आंशिक तौर पर और एक मकान पूरी तरह से गिर गया। नकुड़ तहसील में 34 मकान, देवबंद में 53, बेहट में 36 और रामपुर मनिहारान तहसील क्षेत्र में 11 मकानों को आंशिक क्षति हुई है। दैवीय आपदा विभाग ने प्रभावित लोगों को 6.45 लाख 500 रुपये की सहायता राशि दी गई। भारी बारिश से ग्राम दरा कोटतला के एक व्यक्ति की मकान की छत गिरने से मृत्यु हो गई। उनके परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया और राहत सहायता राशि लेने से भी इंकार कर दिया। ग्राम सरदाहेड़ी और ग्राम गोरधनपुर ढुलानी के एक-एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई और ग्राम गंदेवड़ा के एक व्यक्ति की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। इस मामले में प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि दी गई।
नकुड़ की एक महिला और ग्राम जयंतीपुर की एक महिला की सांप काटने से मौत हो गई, जबकि सहारनपुर की चंदोबाई कॉलोनी की एक महिला की नदी में डूबने से मौत हो गई। इन घटनाओं में भी प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार-चार लाख की सहायता राशि दी गई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र ने बताया कि अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के परिजनों को दैवीय आपदा विभाग की ओर से 30.45 लाख 500 रुपये की सहायता राशि दे दी गई है। किसी भी किसान के खेत में 15 फीसदी से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। शासनादेश के अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है।
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