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चुनाव में किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से रोका तो खैर नहीं

Mon, 10 Oct 2016 03:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
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बैठक लेते कमिश्रन। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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सहारनपुर में कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने आगामी चुनावों में किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से रोकने वालों से सख्ती से निपटने की बात कही। वह रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
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हालांकि पत्रकार वार्ता फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के संबंध में बुलाई गई थी। मगर कमिश्नर ने चुनाव तक की तैयारियों का जिक्र इसमें किया। बताया कि 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है।

जिन लोगों का अभी तक वोट नहीं बना है और वह 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। वह अपना वोट बनवा लें। उन्होंने नया वोट बनवाने से लेकर, नामावली में संशोधन से लेकर वोट के स्थानांतरण तक की जानकारी दी।
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बताया कि प्रत्येक बूथ पर बीएलओ का नाम और फोन नंबर अंकित किया जा रहा है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। कमिश्नर ने कहा कि चुनाव के दौरान अक्सर दबंगों द्वारा गरीब और असहाय लोगों को  वोट डालने से रोकने की सूचनाएं आती हैं।

गत वर्षों में ऐसा करने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। यदि कोई ऐसा करता है तो उससे सख्ती से पेश आया जाएगा। कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने बताया कि अब संवेदनशील या अतिसंवेदनशील बूथ नहीं होते।

 अब इन्हें क्रिटिकल बूथ का नाम दिया गया है। कुल 2357 बूथों में से ऐसे बूथों की संख्या 77 के आसपास है। अभी यह संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। इन पर निष्पक्ष मतदान के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ ही वीडियोग्राफी, वैब कास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर लगाने का काम           किया जाता है। 

पत्रकार वार्ता में डीआईजी जितेंद्र कुमार शाही ने बताया कि चुुनावों को लेकर पुलिस होमवर्क कर रही है। जो लोग पिछले चुनावों में अशांति फैलाते रहे हैं। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। शराब की अवैध बिक्री पर विशेष नजर रहेगी। प्रत्येक बूथ के आसपास के पांच-पांच लोगों के फोन नंबर लिए जा रहे हैं। 

इन दिनों फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। अर्ह व्यक्ति प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम दर्ज करा सकता है। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6ए भरना होगा।

नाम निकलवाने या कटवाने के लिए प्रपत्र-7, नाम में अशुद्धि दूर कराने या डुप्लीकेट पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रपत्र-8 तथा सम्मिलित नाम को उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य भाग में स्थानांतरित कराने के लिए प्रपत्र-8ए भरना होगा। 
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