सहारनपुर। गन्ना विभाग ने घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती शुुुरू कर दी है। इसके लिए गन्ना क्रय केंद्रों पर तैनात तौल लिपिकों के न सिर्फ पाक्षिक स्थानांतरण होंगे बल्कि किसी भी तौल लिपिक की एक ही क्रय केंद्र पर दोबारा तैनाती नहीं की जाएगी।
उप गन्ना आयुक्त डॉ. दिनेश्वर मिश्र ने बताया कि चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए गन्ना आयुक्त ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि केन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की प्रत्येक माह दो एवं 17 तारीख को होने वाली बैठकों के बाद चार से छह एवं 19 से 21 तारीख को विभागीय अधिकारियों द्वारा तौल लिपिकों की तैनाती का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पाक्षिक स्थानांतरण का पालन नहीं करने वाले तौल लिपिक के लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। तौल लिपिक के साथ ही संबंधित चीनी मिल के अध्यासी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।