इसके साथ ही अमित जैन ने जानलेवा हमला करने का आरोप भी लगाया था। आरोप था कि उसे गवाही से रोकने के लिए हाजी इकबाल के गिरोह के सदस्य महबूब और शाहनवाज उर्फ टोंटी ने उस पर गोली चलाई है। मिर्जापुर पुलिस ने महबूब व शाहनवाज उर्फ टोंटी को घटना में प्रयुक्त बाइक और तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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बुधवार को मिर्जापुर थाने के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक क्षितिज कुमार व हथनीकुंड चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह एमपी एमएलए न्यायालय के आदेश पर हाजी मोहम्मद इकबाल के आवास पर पहुंचे। पुलिस ने ढोल से मुनादी कराते हुए उसके आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए कहा की यदि 15 दिनों के भीतर खनन माफिया न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तो उसके आवास की कुर्की की जाएगी। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि अदालत के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है।