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छात्रा से छेडछाड़ करने वाले दो युवकों को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास

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सहारनपुर। छात्रा के साथ छेड़छाड़ और स्कूल और ट्यूशन आते जाते छेड़छाड़, फब्तियां कसने के दोषी पाए जाने पर माहीपुरा निवासी दो युवकों को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या- 13 विजय कुमार डूंगराकोटि ने तीन- तीन साल की सजा और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 जुलाई 2018 को महानगर के एक कॉलोनी निवासी छात्रा स्कूल जाने के लिए अपनी गली के बाहर खड़े होकर ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी, तभी माहीपुरा निवासी नदीम दो अन्य युवकों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा ने डर कर यह बात घर पर नहीं बताई। उसके बाद नदीम रोज स्कूल और ट्यूशन आते जाते छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा ने जब अपने घर पर यह बात बताई तो छात्रा के दादा ने नदीम व अन्य दोनों युवकों के खिलाफ थाना जनकपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई । पुलिस ने विवेचना के उपरांत माहीपुरा निवासी नदीम व आसिफ के खिलाफ धारा 354 क धारा 354 घ व 7/8 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) विजय कुमार डूंगराकोटि ने नदीम व आसिफ को दोषी पाए जाने पर तीन-तीन साल के सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड से प्राप्त 15,000 की धनराशि को पीड़िता को दिया जाएगा।
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