चिलकाना। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट तथा किशोरी को ले जाने के मामले में वांछित चल रहे एक व्यक्ति तथा आर्म्स एक्ट में एक वारंटी को जेल भेजा है। थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि पंजाब के लुधियाना जिले के गांव रायपुर बैट थाना कूमकला निवासी दर्शन सिंह उर्फ सुखविंदर पुत्र अमरीक सिंह 28 मई को थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर किशोरी को ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। बुधवार की रात पुलिस टीम ने दर्शन सिंह को उसके गांव से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। इसके अलावा गांव दुमझेड़ा निवासी अकरम पुत्र फैजुद्दीन आर्म्स एक्ट में न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। जिसके खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने अकरम को उसके घर से पकड़ कर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय से दर्शन सिंह तथा अकरम को जेल भेज दिया गया।