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व्यापारियों ने किया जीएसटी में बदलाव का विरोध

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दिल्ली रोड़ स्थित वाणज्य कर कार्यालय पर जीएसटी नियमो के बदलाव को लेकर कमिश्नर ग्रेड वन से वार्ता - फोटो : SAHARANPUR
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सहारनपुर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के नियमों में हुए बदलाव के विरोध में सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से जुडे़ व्यापारियों ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 राजेश कटियार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि ये बदलाव व्यापारियों के हितों के विरुद्ध हैं।
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बृहस्पतिवार को दिल्ली रोड स्थित वाणिज्य कर भवन में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 को महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा और महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन चावला के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि एक जनवरी से पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तीन दिनों में होता था, अब वह सात दिनों में होगा। इससे व्यापारियों को नुकसान होगा। व्यापारी जीएसटी में पंजीकरण के बाद ही बैंक में खाता खुलवा पाता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के नियम 86 बी में प्रावधान हुआ है कि 50 लाख रुपये से अधिक की मासिक बिक्री करने वालों को एक प्रतिशत टैक्स जमा करना होगा। इससे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पडे़गा। ज्ञापन में कहा गया कि ई-वे बिल में पहले 24 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करने की व्यवस्था थी, वह अब 200 किलोमीटर कर दी गई है। जो व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के नियम 34 (4) में जो आईटीसी पहले 110 प्रतिशत मिलती थी, उसे घटाकर 105 फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह 110 प्रतिशत ही होनी चाहिए। इस दौरान राजेंद्र गुप्ता, आरके मल्होत्रा, अशोक छाबड़ा, रिषीराज धींगडा, मदन लांबा, गुलशन अनेजा, भरत मिगलानी, अनुुुभव शर्मा, यशपाल डाबरा, हरप्रीत सिंह सचदेवा आदि मौजूद रहे।
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