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Saharanpur News: बीमा क्लेम से बचने के लिए कंपनी ने दाखिल किए दूसरे व्यक्ति के प्रमाण पत्र

Wed, 09 Apr 2025 12:29 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
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सहारनपुर। बीमा कंपनी ने क्लेम की राशि की अदायगी से बचने के लिए एक अन्य व्यक्ति के नाम के दस्तावेज आयोग में जमा करा दिए। सुनवाई के बाद न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को परिवादी को क्लेम की राशि मय ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए है।
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अमित कुमार निवासी ग्राम भावसी रायपुर नानौता ने आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया था। परिवाद में उन्होंने बताया कि उनके पिता बली ने केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस से स्वास्थ्य बीमा कराया था। बीमा के समय उनके पिता एकदम स्वस्थ थे। हार्ट अटैक से उनके पिता की मौत तीन अप्रैल 2021 को हो गई। बीमा राशि के क्लेम के लिए उन्होंने कई बार पत्र दिया, लेकिन उन्हें न तो राशि दी गई और न ही कोई जवाब। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी ने उनका क्लेम खारिज कर दिया।
कहा कि उनके पिता लीवर व टीबी की बीमारी से पीड़ित थे। इस पर उन्होंने आयोग में परिवाद दायर किया। आयोग के समक्ष बीमा कंपनी ने बलीराम निवासी बीडोल हिमाचल प्रदेश के चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए। आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य राजीव कुमार और नूतन शर्मा ने साक्ष्यों के आधार पर बीमा कंपनी को परिवादी अमित को बीमा राशि के 42 लाख रुपये छह प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी को परिवादी को मानसिक व शारीरिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार व वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
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