सहारनपुर। गैंगस्टर मोनू जहाज द्वारा शराब और मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क की जाएगी। अधिकांश संपत्ति मोनू जहाज ने अपनी माता और पत्नी के नाम से खरीदी है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है।
कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव सलेमपुर भूखड़ी निवासी मोनू जहाज पुत्र जगपाल सिंह के खिलाफ वर्ष 2019 में ही आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित चार मुकदमे दर्ज हुए, जबकि उससे पहले भी अवैध रूप से शराब और मादक पदार्थ बेचने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी की तरफ से जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में आख्या पेश की गई।
शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत अवैध धंधों से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। इस संपत्ति में आवासीय भूमि खान आलमपुरा कीमत करीब सात लाख रुपये, कृषि भूमि गांव गागलहेड़ी में कीमत करीब 30 लाख रुपये सहित गांव सलेमपुर भूखड़ी में कई आवासीय भूमि के अलावा एक ट्रैक्टर और दो मोटरसाइकिल आदि संपत्ति कुर्क की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि अभियुक्त पक्ष की तरफ से तीन माह के भीतर न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। कुर्क की गई संपत्तियों का प्रशासक तहसीलदार सदर को नियुक्त किया गया है।