सहारनपुर। अदालत ने गिरोहबंदी एक्ट के आरोपी साकिब उर्फ मुन्ना डबल की जमानत अर्जी खारिज की है। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। वादी प्रभारी निरीक्षक थाना कुतुबशेर हृदय नारायण ने थाने में मौखिक तहरीर दी थी। बताया कि गैंग लीडर इमरान ने संगठित गिरोह बना रखा है। इसमें नसीम, साकिब उर्फ मुन्ना डबल, जावेद उर्फ मोनू, साबिर, साजिद व बिलकीस मिलकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आरोपी साकिब उर्फ मुन्ना डबल ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। वह किसी आपराधिक गैंग का हिस्सा नहीं है। उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने जमानत देने का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है।