सहारनपुर। गंगोह में छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को आरोपी पक्ष ने बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है।
पिछले वर्ष 11 सितंबर की दोपहर स्कूल से छुट्टी होने पर कक्षा 11 की छात्रा घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे अंकुर और अमन निवासी गांव आसराखेड़ी मिले थे। आरोपियों ने छात्रा को उसके गांव छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठा लिया था। आरोपी छात्रा को गांव बाढ़ीमाजरा में एक सुनसान जगह पर ले गए, वहां पर आरोपियों के साथी सावेज, सादिक और प्रवेज निवासी गांव बाढ़ी माजरा मौजूद थे।
इन्होंने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 की अदालत में विचाराधीन है। 31 मई को आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं ने एक आरोपी की तरफ से बचाव पक्ष में साक्ष्य दिए थे। अदालत ने सभी आरोपियों को बचाव में अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। बुधवार को मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन आरोपी पक्ष ने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दिए। इनकी ओर से कोई अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसको लेकर सुनवाई नहीं हो सकी।