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खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें: डीएम

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कलक्ट्रेट में हुई बैठक में अफसरों को दिशा निर्देश देते डीएम अखिलेश सिंह। - फोटो : SAHARANPUR
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सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध अभियान चला कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की गाइड लाइन के चलते होटल एवं रेस्टोरेंट में नियमों का पालन कराने के लिए नियमित जांच कराई जाए। कोविड-19 गाइड लाइन का उल्लघंन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
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कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति खाद्य पदार्थों एवं औषधि प्रशासन की बैठक में उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाईल फूड टैस्टिंग लैब की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि होटल व रेस्टोरेंट में खान-पान के लिए बर्तनों की समुचित साफ-सफाई कराई जाए। उन्होंने अभिहित अधिकारी से कहा कि ठेले एवं खोमचों वाले विक्रेताओं को डस्टबिन रखने के लिये निर्देशित करें। उन्होंने घी,पनीर एवं दूध का थोक में खरीद स्त्रोत का नियमित निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। मेडिकल स्टोर पर नशीले पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित करने और मेडिकल स्टोरों पर फार्मेसिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसबी सिंह, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी, जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्र, नगर स्वास्थ्य अधिकारी एके त्रिपाठी, अभिहित अधिकारी रणधीर सिंह, सहायक आयुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामपुर मनिहारान विशाल कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम महेंद्र नाथ यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नकुड महावीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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कोर्ट ने जारी किया उद्घोषणा का नोटिस
सहारनपुर। जमीन का बैनामा करने संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी पक्ष के तीन लोगों के खिलाफ उद्घोषणा का नोटिस जारी किया है। मुकदमे के वादी विक्रम सिंह राणा ने बताया कि मंदिर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट 2019 में नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। गत पांच सितंबर को ही न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आरोपियों को सात अक्तूबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
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