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वक्फ संशोधन अधिनियम की धाराओं पर सुप्रीम की अंतरिम रोक स्वागत योग्य : मदनी

Tue, 16 Sep 2025 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
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देवबंद(सहारनपुर)। वक्फ संशोधन अधिनियम की तीन विवादित धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक का जमीयत उलमा-ए-हिंद के दोनों गुटों के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी ने स्वागत किया है।
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मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा कि नए कानून की जिन धाराओं को लेकर पूरे देश के मुसलमानों की ओर से चिंताएं और गंभीर आशंकाएं जताई जा रही थीं, अदालत ने उन्हें गंभीरता से महसूस किया और उनमें से तीन धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी, जो स्वागत योग्य है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। मौलाना मदनी ने कहा जमीयत इस काले क़ानून के निरस्तीकरण तक अपनी कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगी।

जमीयत अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर से संबंधित अदालत की टिप्पणी हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमारी ओर से न्यायालय में इस कानून से संबंधित कई गंभीर आशंकाएं व्यक्त की गई थीं, जिनमें से एक यह थी कि कलेक्टर या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को वक्फ संपत्ति की प्रकृति निर्धारित करने का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल को समाप्त करना संविधान और धार्मिक अधिकारों में सरकारी हस्तक्षेप का एक माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि यह कुछ हद तक संतोषजनक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है और कुछ अन्य मामलों में भी आंशिक राहत प्रदान की है।
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