- अपहरण कर नाबालिग भांजी से की थी जबरदस्ती शादी
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। नाबालिग भांजी को बहला-फुसलाकर ले जाने और जबरदस्ती शादी करने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडे ने गांव याकूबपुर खेड़ा अफगान निवासी राशिद को पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है ।
एडीजीसी मेघराज सैनी ने बताया कि 27 दिसंबर 2013 को ग्राम खटोली निवासी एक व्यक्ति ने थाना नागल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को उसकी दूसरी पत्नी का भाई गांव याकूबपुर खेड़ा अफगान निवासी राशिद बहला-फुसलाकर ले गया है। आरोपी ने जबरदस्ती से उसकी बेटी के साथ शादी की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने राशिद के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, 3/4 पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया की पुलिस ने विवेचना उपरांत राशिद के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कल्पना पांडे ने राशिद को अपहरण और 3/4 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए दस वर्ष का कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।