सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि आगामी त्योहारों पर मुहर्रम, कांवड़ यात्रा व अन्य विभिन्न आयोजनों को देखते हुए जिले में पांच सितंबर तक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू रहेगी। इसमें किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या चार से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए इकट्ठा नहीं होंगे। सक्षम अधिकारी के बिना सभा, सम्मेलन और रैली नहीं होगी। विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।