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जनपद में 21 मई तक धारा 144 लागू

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सहारनपुर। विभिन्न त्योहारों और विधान परिषद चुनावों को देखते हुए डीएम अखिलेश सिंह ने जनपद में 21 मई तक धारा 144 लागू कर दी है।
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शुक्रवार को जारी आदेश में उन्होंने कहा कि रामनवमी, डॉक्टर आंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राईडे, ईद-उल-फितर, बुद्ध पूर्णिमा, चेटीचंद, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज जयंती, ईस्टर सेटरडे, चंद्रशेखर जयंती, परशुराम जयंती और महाराणा प्रताप जयंती आदि को देखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनीतिक दल द्वारा वर्तमान में लागू चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो विभिन्न जातियों और धार्मिक मतभेदों को बढ़ाए। जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत ना हों। चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जाएगी। सभाएं करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस/सभा, धरना प्रदर्शन और रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। संवाद
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