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UP: नाबालिग से शादी करना पड़ा भारी, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना

Sat, 05 Nov 2022 09:30 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर

सार

Saharanpur News : एक युवक को नाबालिग का अपहरण कर उससे शादी करना भारी पड़ गया। अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।
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अदालत
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विस्तार
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सहारनपुर में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडे ने नाबालिग का अपहरण कर जबरन शादी करने के दोषी 10 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी राशिद गांव याकूबपुर खेड़ा अफगान का रहने वाला है। 

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एडीजीसी मेघराज सैनी ने बताया कि इस संबंध में 27 दिसंबर 2013 को ग्राम खटोली निवासी एक व्यक्ति ने थाना नागल पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को उसकी दूसरी पत्नी का भाई राशिद बहला फुसलाकर ले गया और जबरदस्ती उससे शादी कर ली। 

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पुलिस ने राशिद के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, 3/4 पॉक्सो अधिनियम में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने राशिद को अपहरण और 3/4 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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