बुधवार को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राज सिंह माजरा के नेतृत्व में सभापतियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। राज सिंह माजरा ने कहा कि सहकारी समितियों में नियुक्तियां करने का अधिकार सभापति और बोर्ड को है।
नियुक्तियां आदर्श आचार संहिता लगने से छह माह पूर्व सहकारी समिति अधिनियम नियमवाली 1965 और 2023 के तहत की गई हैं। मामले की जांच किए बिना ही फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। जिन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, उनका वेतन रोकने और कार्य न लेने का आदेश एआर को-ऑपरेटिव ने जारी किया, जो गलत है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। इस दौरान सभापति मनीष, राकेश, जितेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, सरसपाल, कुशलपाल, महावीर सिंह, विक्रांत सिंह, शिवम प्रधान आदि मौजूद रहे।