अपात्र हैं तो सरेंडर करें राशन कार्ड: डीएसओ
सहारनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्र ने अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे वंचित पात्र लोगों के राशन कार्ड जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के सापेक्ष 79.56 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र की आबादी के सापेक्ष 64.43 प्रतिशत को आच्छादित किए जाने का प्रावधान है।
डीएसओ ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में समस्त आयकर दाता ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या एयर कंडीश्नर या पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता वाला जनरेटर हो, वे अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले, दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वाले भी अपात्रता की श्रेणी में आते हैं।
नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र पर लागू शर्त के अलावा 100 वर्ग मीटर से अधिक स्वअर्जित आवासीय प्लाट या मकान या 80 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले व्यावसायिक स्थान, तीन लाख से अधिक प्रति वर्ष आय वाले परिवार भी अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपात्र लोगों से अपने राशन कार्ड सेरेंडर करने की अपील की है।