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दुष्कर्मी को दस वर्ष के कारावास की सजा

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सहारनपुर। दस वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पाए गए ग्राम कल्लरपुर गुज्जर थाना रामपुर मनिहारान निवासी बबलू को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 कल्पना पांडे ने दस वर्ष के कारावास और 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार दस जून 2016 को थाना बड़गांव के अंतर्गत एक गांव निवासी ने थाना बड़गांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम कल्लरपुर गुर्जर निवासी बबलू उसके भाई के साथ ठेकेदारी करता था। जिसके कारण उसका घर आना-जाना था। दस जून 2016 को बबलू उसके यहां रह रही उसके साले की 10 वर्षीय बेटी को आम दिखाने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका की जब तबीयत बिगड़ी तो उसके घर वालों को मालूम पड़ा। ग्रामीण ने थाना बड़गांव में बबलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत बबलू के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 14 कल्पना पांडे ने बबलू को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दस साल के कारावास और 52 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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