One person life imprisonment for killing a woman
सहारनपुर। बेहट थाना क्षेत्र के एक गांव में दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों के शक में तीन साल पूर्व की गई हत्या के मामले में गांव के ही एक व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 30 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
बेहट थाना क्षेत्र के गांव की एक विधवा महिला के घर गांव के ही हरिओम नाम के युवक का आना जाना था। 16 जून 2016 को हरिओम ने विधवा महिला की दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध होने के शक में उसके साथ मारपीट की थी। दूसरे दिन सुबह ही महिला घर से लापता हो गई। हत्या की आशंका में महिला के जेठ ने 18 जून 2016 को बेहट थाना में हरिओम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शासकीय अधिवक्ता धर्मवीर पुंडीर ने बताया कि पुलिस ने हरिओम को गिरफ्तार कर महिला का शव एवं हत्या में प्रयुक्त फावड़ा बरामद कर लिया। पुलिस ने हरिओम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मामले की सुनवाई जिला जज राजीव शर्मा के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर हरिओम को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा हरिओम को 30 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।