सहारनपुर। रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना के तहत आर्थिक मदद के लिए आवेदन करने वाली पीड़िताओं के मामले में लापरवाही का संज्ञान लेते हुए शासन ने सहारनपुर व मुजफ्फरनगर सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शासन ने माना कि लंबे समय से राहत राशि के आवेदन लटके हुए हैं।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत पॉक्सो एक्ट की पीड़िताओं को एक लाख से दस लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इस योजना के तहत जिले से पीड़िताएं आवेदन करती हैं। शासन ने 17 नवंबर 2025 को जारी कर सभी जिलों को निर्देश दिया था कि लंबित मामलों का निस्तारण दो कार्य दिवस में सुनिश्चित किया जाए। इसके बावजूद सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग के नोडल मेडिकल अधिकारी स्तर पर पांच दिसंबर 2025 तक 126 मामले लंबित पाए गए। शासन ने इसे उच्च अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी, विभागीय छवि धूमिल करने और शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बताया है। विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने सहारनपुर व मुजफ्फरनगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।