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Saharanpur News: महिलाओं के खिलाफ दर्ज अलग-अलग मामलों में नौ दोषियों को हुई सजा

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सहारनपुर। महिला अपराधों पर अदालतों ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले 20 दिन में विभिन्न मामलों में अदालतों ने नौ दोषियों को सजा सुनाई है।
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सफर बाजार के मामले में दुष्कर्म के दोषी पंकज को अदालत ने दस वर्ष की सजा और 2.65 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। थाना फतेहपुर में दर्ज पॉक्सो एक्ट के दोषी अमित अदालत ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। थाना तीतरों में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में दोषी कपिल को अदालत ने तीन वर्ष की सजा और 12 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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थाना देवबंद के मुकदमे में अदालत ने दोषी अमित को 20 वर्ष की सजा और 25000 के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना नकुड़ के पॉक्सो एक्ट के दोषी मुंशाद को अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी के ऊपर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। थाना कोतवाली नगर में दर्ज मामले के दोषी मधुर ढींगरा और उषा ढींगरा को दहेज अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा 14 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। थाना कोतवाली नगर के पॉक्सो एक्ट के दोषी साकिब को अदालत ने 20 वर्ष की सजा में 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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