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युवती के हत्यारे को उम्रकैद

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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने युवती की हत्या के मामले में दोषी पाए गए गांव खानपुर थाना गंगोह निवासी रुस्तम को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि 28 मई 2019 को जोगिया वाली गली 62 फुटा रोड थाना कुतुबशेर निवासी महरूना रात नौ बजे लापता हो गई थी। उसके घरवालों ने काफी तलाश किया, किंतु वह नहीं मिली। शक के आधार पर महरूना के परिवार वालों ने जब पड़ोसी रुस्तम से फोन पर मालूम किया तो उसने कोई सही जवाब नहीं दिया। बताया गया कि महरूना का रुस्तम से प्रेम प्रसंग था। पड़ोस में ही बंद पड़े रुस्तम के मकान में जब तलाश की गई तो वहां महरूना की गर्दन कटी लाश बरामद हुई। घटना की रिपोर्ट थाना कुतुबशेर में महरूना के भाई तनवीर ने दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत रुस्तम के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी- 2 सुरेंद्र सिंह ने रुस्तम को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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