सहारनपुर। थाना चिलकाना क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने अदालत में सशक्त पैरवी की। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आठ नवंबर 2018 को थाना चिलकाना के गांव नारायणपुरी गुर्जर निवासी दीपक के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामला अदालत में विचाराधीन था। मॉनिट्रिंग सेल और थाना चिलकाना के पैरोकार हेड कांस्टेबल महेश कुमार ने इस मामले में सशक्त पैरवी की, जिसके चलते अदालत ने दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।