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Saharanpur News: पांच वर्ष बाद भी नहीं दी सूचना, सचिव पर लगा 25 हजार का जुर्माना

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गंगोह। सूचना के अधिकार के तहत पांच पांच वर्ष बाद भी सूचना ना दिए जाने के चलते गांव मोहड़ा के पंचायत सचिव को राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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ग्राम मोहड़ा निवासी एडवोकेट योगेश चौधरी ने बताया कि अप्रैल 2018 में उन्होंने खंड विकास अधिकारी से गांव में विकास कार्यों से संबंधित सूचना मांगी थी। लेकिन पांच साल बाद तक भी सूचना नहीं दी गई। उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की थी। इसके बाद राज्य सूचना आयोग ने बार-बार सचिव को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। लेकिन उन्होंने आदेशों की अवहेलना की। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पंचायत सचिव पर 25000 का जुर्माना करते हुए उक्त रकम सचिव के वेतन से कटौती करने के आदेश दिए हैं। संवाद
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