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इनकम टैक्स देने वालों को नहीं मिलेगा लाभ

Fri, 05 Feb 2016 01:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का लाभ पाने के लिए इन दिनों लोगों में किसी तरह पात्र बनने की होड मची है। मगर यहां लोगों के लिए यह जान लेना भी बेहद जरूरी है कि इस कानून के तहत कौन लोग लाभ पा सकते हैं और कौन नहीं। जिला पूर्ति विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पात्रता की शर्तें बताई हैं। कानूनन ग्रामीण क्षेत्र के वह लोग इसका लाभ नहीं पा सकते, जिनके परिवार आयकर अदा कर रहे हैं।
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जिस परिवार के किसी भी सदस्य के पास चौपहिया वाहन जैसे कार, ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर, एसी या पांच केवीए या उससे अधिक का जनरेटर है तो भी वह इसका लाभ नहीं ले सकते। जिन परिवारों में किसी एक सदस्य के पास भी पांच या उससे अधिक एकड़ भूमि है वह भी इसके लिए पात्र नहीं हैं।

ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की वार्षिक आय दो लाख या उससे अधिक है वह भी इसका लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस है उनके लिए भी इसमें कोई जगह नहीं है।
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जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज सिंह यादव ने बताया कि बाकी बाकी परिवार कानून का लाभ पाने के लिए अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, महिला मुखिया के दो फोटो और राशन कार्ड लेकर पहुंच जाएं और अपनी तमाम डिटेल राशन कार्ड में दर्ज कराएं। किसी भी असुविधा की स्थिति में जिला पूर्ति विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

आवेदन कर पाएं पारिवारिक लाभ
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ पा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने बताया कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी क्षेत्र के 56 हजार 450 रुपये प्रतिवर्ष कमाने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये प्रतिवर्ष कमाने वाले परिवार के मुखिया की यदि मृत्यु हो गई है तो ऐसे परिवार मृत्यु के एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन ओवदन कर योजना का लाभ पा सकते हैं।
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इसके तहत परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहयता दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
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