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अदालत ने अर्थदंड दस हजार रुपये भी लगाया

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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
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सहारनपुर। पति पर हत्या का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश तैय्यब अहमद ने ग्राम चकवाली निवासी नौशाद को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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ग्राम हरौड थाना गागलहेडी निवासी शाहिस्ता की शादी 28 मई 2015 को ग्राम चकवाली निवासी नौशाद के साथ हुई थी। शादी में काफी दान-दहेज दिया लेकिन ससुराल वाले और अधिक दहेज की मांग करते थे और लड़की को परेशान करते थे। 11 अक्तूबर 2015 को लड़की के मायके वालों को जानकारी लगी कि ससुराल वालों ने लड़की हत्या कर दी है। घटना की रिपोर्ट शाइस्ता के पिता नासिर ने रामपुर मनिहारान में रिपोर्ट दर्ज कराई। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि पुलिस ने नौशाद के खिलाफ 498 ए, 304 बी आईपीसी और धारा 304 दहेज अधिनियम में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई के बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तैय्यब अहमद ने नौशाद को धारा 302 का अभियुक्त मानते हुए आजीवन कारावास की पति नौशाद को सजा सुनाई और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंड किया है।
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