सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 प्रकाश तिवारी ने दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर हत्यारे पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजबीर सिंह ने बताया कि 7 अगस्त 2017 को ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना निवासी मिन्नान ने इस संबंध में थाना बेहट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बेटी शहजादी का निकाह दो साल पहले ग्राम नानौली थाना बेहट निवासी राकिब के साथ हुआ था। निकाह में काफी दान दहेज दिया गया था किंतु फिर भी ससुराल वाले कम दहेज लाने के लिए शहजादी के साथ मारपीट करते थे। उसे प्रताड़ित किया करते थे। 7 अगस्त 2017 की सुबह राकिब के भाई का फोन आया कि शहजादी का इंतकाल हो गया है। जब मायके वाले मौके पर पहुंचे तो शहजादी का शव बरामदे में पड़ा हुआ था। गले में गला घुटने के निशान थे। पुलिस ने विवेचना के उपरांत पति राकिब और सास नूरी के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने पति राकिब को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।