ब्याज देने से बचने के लिए जरूरी है कि 31 मार्च से पहले जमा कराएं कर
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। नगर क्षेत्र के गृह कर बकायेदारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यदि वह 31 मार्च तक बकाया कर जमा नहीं कराते हैं तो उनके बकाया पर 31 मार्च के बाद 12 प्रतिशत ब्याज लग जाएगा। साथ ही 31 मार्च के बाद लगने वाले नए कर पर मिलने वाली 20 फीसदी तक की छूट के हकदार भी वह नहीं रहेंगे। ऐसे में उन पर दोहरी मार पड़ेगी।
नगर क्षेत्र में 1.41 लाख भवन पंजीकृत हैं, जिनसे नगर निगम गृह, सीवर और जल कर वसूलता है। सबसे अधिक कर दाता गृह कर के हैं, क्योंकि सीवर की सुविधा सभी जगह नहीं है। इन दिनों नगर निगम कर जमा करने के लिए वार्डों में शिविर लगा रहा है। अनेक करदाता नगर निगम में आकर काउंटर के माध्यम से या फिर ऑनलाइन भी कर जमा करा रहे हैं, लेकिन अब भी अनेक ऐसे बड़े बकायादार हैं, जो कर जमा नहीं करा रहे हैं। नगर निगम ने ऐसे बकायेदारों के लिए चेतावनी जारी की है। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगर आयुक्त गजल भारद्वाज और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चौधरी के निर्देश पर बकाया की वसूली के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो बकायादार हैं यदि वह 31 मार्च तक अपना पूरा कर जमा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद उनके बकाया पर 12 प्रतिशत का ब्याज लग जाएगा। साथ ही उन्हें 31 मार्च के बाद लगने वाले नए कर को जमा कराने पर मिलने वाली 20 फीसदी की छूट भी नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिनका पूरा कर जमा है। उनके भवनों पर 31 मार्च के बाद लगने वाले नए कर को समय से जमा करने पर निगम 20 फीसदी की छूट देता है।
आठ मार्च के बाद होगी कुर्की की कार्रवाई
नगर निगम ने महानगर के 200 ऐसे बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है। जिन पर 25 हजार रुपये से लेकर कई लाख रुपये तक का कर जमा है। कइयों को कुर्की के नोटिस भेजे जा चुके हैं, जबकि कुछ को भेजे जाने हैं। आठ मार्च यानी होली के बाद इन बकायेदारों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
नगर आयुक्त के निर्देश पर कर बकायेदारों से वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हम शिविर लगाने के साथ ही काउंटर पर कर जमा कर रहे हैं। बकायेदारों के लिए सलाह यही है कि वह 31 मार्च से पहले पूरा कर जमा करा दें, अन्यथा 31 के बाद 12 प्रतिशत का ब्याज और देना होगा।
- रवीश चौधरी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी