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Saharanpur News: हाईकोर्ट ने जुर्माने वसूलने पर लगाई रोक, तीन सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब

Sat, 12 Sep 2026 01:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
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सहारनपुर। कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के मामले पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनाई की। अदालत ने सुनवाई करते हुए मस्जिद प्रबंधन कमेटी को अंतरिम राहत दी। सुनवाई के बाद सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा लगाए गए 6.41 करोड़ रुपये के अर्थदंड को वसूलने पर रोक लगाई है। अदालत ने सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।
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शुक्रवार को मस्जिद के मुतवल्ली तनवीर अहमद की ओर से दायर रिट पर अदालत ने सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर नौ में रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। पांच सितंबर को प्रशासन ने बेदखली के आदेश के तहत कार्रवाई करते हुए कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने इस कार्रवाई पर विरोध जताया था, साथ ही उच्च न्यायालय में रिट दायर करने की बात भी कही थी। इसके बाद आठ सितंबर को मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से रिट दायर की गई थी।
बता दें, कि बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मस्जिद को अवैध बताते हुए शिकायत की थी। मामले की जांच के बाद लेखपाल नीरज कुमार की ओर से सिटी मस्जिट्रेट की अदालत में 24 मार्च 2025 को वाद दायर किया गया था। पीपी एक्ट में दायर वाद पर सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को खसरा नंबर 539 में 315 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी मस्जिद को अवैध करार देते हुए 6.41 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया था। निर्णय के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन पक्ष ने जिला जज की अदालत में अपील की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो सितंबर 2026 को अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी।
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