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बाबा बंशी स्टोन क्रशर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

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सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बरथा रायपुर स्थित बाबा बंशी स्टोन क्रशर पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बगैर प्रपत्र के खनिज सामग्री देने पर लगाया गया है।
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थानाध्यक्ष बेहट की चार जुुलाई की आख्या के अनुसार एक खनिज से भरे ट्रक को बिना किसी वैध प्रपत्र के पकड़ा गया। वाहन चालक ने शपथपत्र देकर बताया कि वाहन में लदा हुआ उप खनिज मेसर्स बाबा बंशी स्टोन क्रशर से लिया था। इसको लेकर मेसर्स बाबा बंशी स्टोन क्रशर को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। इसके यमुनानगर निवासी संचालक अमित कुमार ने 15 जुलाई को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी और उनके पार्टनर की गैर मौजूदगी में मुंशी ने लालचवश यह खनिज भरवाया था। इस पर जिलाधिकारी ने अवैध खनिज परिवहन और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली का उल्लंघन मानते हुए पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
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