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कम स्टाम्प लगाने पर 1.54 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

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अमर उजाला ब्यूरो
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सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र ने बैनामा में कम स्टांप लगाने के 139 वादों का निस्तारण करते हुए 1.54 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व अजय त्यागी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अक्तूबर तक एडीएम वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र की कोर्ट में बैनामा में कम स्टांप लगाने के 139 वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान इन वादों में एक करोड़ 54 लाख 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सुभाष मंडी में एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान को आवासीय मकान दर्शाकर कुलदीप कालड़ा और उसकी पत्नी अनीता ने चार बैनामे कराए है। जिसकी जांच के उपरांत चारों बैनामा में प्रत्येक में 128520 रुपये के कम स्टांप, निबंधन शुल्क 18360 रुपये और 257040 रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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अपर आयुक्त ने जिला पंचायत से स्पष्टीकरण मांगा
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। जिला पंचायत द्वारा अभिवहन शुल्क की वसूूली का अस्थायी ठेका देकर प्रतिदिन करीब चार लाख रुपये राजस्व की हानि पहुंचाने की शिकायत की मंडलायुक्त डॉ लोकेश एम. ने जांच बैठाई है। जांच अधिकारी अपर आयुक्त सुरेंद्र राम ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है।
महानगर की दयाल कॉलोनी निवासी विजय देवी पत्नी वेदपाल सिंह ने मंडलायुक्त को इसकी शिकायत की है। शिकायत में बताया कि जिला पंचायत द्वारा खनन के वाहनों से अभिवहन शुल्क की वसूली की जाती है। जिसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। आरोप लगाया कि टेंडर डालने के बजाए जिला पंचायत ने विशेष अधिकार का प्रयोग कर एक ठेकेदार को प्रतिदिन दो लाख पांच हजार रुपये शुल्क वसूली का ठेका दे रखा है। जबकि शिकायतकर्ता के रोजाना तीन लाख रुपये जमा करने के पत्र को स्वीकार नहीं किया गया। शिकायती पत्र में यह भी बताया कि जनपद में खनन के प्रतिदिन करीब 1200 वाहन गुजरते है, जिससे रोजाना करीब छह लाख की वसूली होती है। जबकि दो लाख रुपये जमा कराए जा रहे है, जिससे जिला पंचायत को रोजाना चार लाख की हानि हो रही है।
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शिकायत पत्र का संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने अपर आयुक्त सुरेंद्र राम को इस मामले की जांच के आदेश दिए है। जिस पर जांच अधिकारी अपर आयुक्त ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है।
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